PAN-Aadhaar Linking Alert: 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

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By H K Singh

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PAN-Aadhaar Linking Deadline: क्या आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है? अगर नहीं, तो आपके पास केवल 31 दिसंबर 2024 तक का समय है। भारत सरकार के नए नियमों के अनुसार, यदि आप1 जनवरी 2026 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड ‘इन-ऑपरेटिव’ (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा।

PAN-Aadhaar Linking Alert
PAN-Aadhaar Linking Alert

निष्क्रिय पैन कार्ड होने पर आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही बैंक से जुड़े बड़े लेन-देन कर सकेंगे। हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हैं।

पैन आधार लिंक करना जरूरी क्यों है?

भारत सरकार के नियमों के अनुसार, PAN Aadhaar linking last date यानी 31 दिसंबर 2025 के बाद अनलिंक्ड पैन कार्ड ‘Inoperative’ (निष्क्रिय) घोषित कर दिए जाएंगे। पैन आधार लिंक नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ इसके मुख्य परिणाम दिए गए हैं:

  • PAN card deactivate news Hindi: आपका पैन कार्ड वित्तीय लेनदेन के लिए अमान्य हो जाएगा।
  • आप अपना Income Tax Return (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • अधूरे टैक्स रिफंड अटक सकते हैं।
  • बैंक खाता खोलने, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करने में समस्या आएगी।
  • PAN Aadhaar linking penalty: निष्क्रिय पैन पर TDS और TCS की कटौती उच्च दरों (20% या अधिक) पर होगी।

पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें? (How to Check Status)

लिंक करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह जांच लें कि कहीं आपका पैन पहले से लिंक तो नहीं है।

  1. सबसे पहले Income Tax की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
  3. अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  4. ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
    • अगर लिंक है, तो “Already Linked” का मैसेज दिखेगा।
    • अगर नहीं है, तो “PAN not linked with Aadhaar” दिखाई देगा।
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पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

यदि आपका पैन लिंक नहीं है, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

स्टेप 1: पोर्टल पर विवरण दर्ज करें

इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर डालकर ‘Validate’ पर क्लिक करें।

स्टेप 2: ₹1000 की लेट फीस का भुगतान

चूँकि समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए आपको ₹1000 का जुर्माना भरना होगा।

  • ‘Continue to Pay Through e-Pay Tax‘ पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें।
  • ‘Income Tax’ टैब के तहत ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
  • Assessment Year: लेटेस्ट (जैसे 2025-26) चुनें।
  • Type of Payment: ‘Other Receipts (500)’ चुनें।
  • सब-टाइप में ‘Fee for delay in linking PAN with Aadhaar’ को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: पेमेंट पूरा करें

आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या UPI के माध्यम से ₹1000 का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान सफल होने के बाद चालान (Receipt) डाउनलोड करना न भूलें।

स्टेप 4: फाइनल लिंकिंग प्रोसेस

भुगतान के 2 से 24 घंटे बाद दोबारा ‘Link Aadhaar’ पेज पर जाएं।

  1. पैन और आधार नंबर डालें। अब आपकी पेमेंट डिटेल ऑटोमैटिक फेच हो जाएगी।
  2. अपना नाम (आधार के अनुसार) और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  3. ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें और मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करके ‘Validate’ करें।

आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और 30 मिनट के भीतर आपका पैन-आधार लिंक हो जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: वर्तमान समय सीमा 31 दिसंबर 2024 है। 1 जनवरी 2025 से बिना लिंक वाले पैन कार्ड इन-ऑपरेटिव हो जाएंगे।

Q2. लिंक करने की फीस कितनी है?

उत्तर: सरकार ने इसके लिए ₹1000 का विलंब शुल्क (Late Fee) निर्धारित किया है।

Q3. क्या सभी के लिए पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है?

उत्तर: हाँ, उन लोगों को छोड़कर जो असम, जम्मू-कश्मीर, और मेघालय के निवासी हैं, या जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, या जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

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